बाल शिक्षा भत्ता 7 वाँ वेतन आयोग में | Child Education Allowance 7th Pay Commission in hindi

7 वाँ वेतन आयोग में बाल शिक्षा भत्ता Child Education Allowance 7th Pay Commission in hindi

भारत सरकार ने 7 वें वेतन आयोग के अंतर्गत एक बाल शिक्षा भत्ता की घोषणा नए सिरे से की है, जिसका प्रयोग बच्चों की स्कूलिंग और शिक्षा को प्रश्रय देने के लिए किया जाएगा. इस भत्ते का लाभ भारत सरकार के अंतर्गत काम कर रहे सभी कर्मचारी अपने बच्चों के लिए उठा पायेंगे. यह भत्ता 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया है. इस भत्ते के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी को उनके बच्चे को पढ़ाने के लिए आवश्यक मासिक खर्च में मदद की जायेगी. इन कर्मचारियों के बच्चों की स्कूल फीस, यूनिफार्म, किताबें, कॉपियाँ एवं अन्य कई खर्चों का वहन सरकार इस भत्ते द्वारा करेगी. 

7 वाँ वेतन आयोग में बाल शिक्षा भत्ता

Child Education Allowance 7th Pay Commission in hindi

बाल शिक्षा भत्ता किसे मिलेगा (Who will Receive Child Education Allowance)

यह बाल शिक्षा भत्ता उन सभी लोगों को मिलेगा जो भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत हैं. यह कर्मचारियों के वेतन या पद पर निर्भर नहीं करेगा यानि सभी ग्रुप जैसे ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक के अंतर्गत काम करने वाले सभी कर्मचारियों के बच्चों को इसका लाभ प्राप्त होगा. यह शिक्षा की ओर बच्चों को बढ़ावा देने का तरीका है.

बाल शिक्षा भत्ता अदायगी के नियम (Child Education Allowance Reimbursement Rules)

इस भत्ते के आधार पर सभी तरह के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने की जिम्मेवारी सरकार पर है. इससे सम्बंधित आवश्यक जानकारियां नीचे दीं जा रही हैं.

  1. यह भत्ता किसी सरकारी कर्मचारी के 2 बड़े बच्चो को मिल सकेगा. तीसरे बच्चे के लिए तभी यह भत्ता क्लेम किये जा सकता है जब छोटा बच्चा जुड़वाँ पैदा हुआ हो.
  2. सरकारी कर्मचारी द्वारा स्कूल फीस जमा करा देने के बाद ही वह इस भत्ते के लिए क्लेम कर सकता है.
  3. बच्चों की पढाई किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से होना अनिवार्य है. यानि बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वह या तो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत होना चाहिए.
  4. यदि पति पत्नी दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं, तो दोनों में से कोई एक ही इस भत्ते के लिए क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए किसी एक को ये सर्टिफिकेट ज़मा देना अनिवार्य है कि वह कहीं और से इसका क्लेम नहीं कर रहा है.
  5. यह भत्ता प्राथमिक शिक्षा से लेकर हायरसेकेंडरी तक के लिए जारी किया जाएगा. फिलहाल सरकार ने इसे 12 वीं कक्षा तक के लिए रखा है. इसमें बच्चे की न्यूनतम आयु को लेकर कोई शर्त नहीं रखी गयी है, इसकी उच्चतम आयु साधारण बच्चों के लिए 20 वर्ष की रखी गयी है और दिव्यांग बच्चों के लिए 22 वर्ष की.
  6. शिक्षा सम्बंधित वैसे खर्च जो सीधे स्कूल द्वारा चार्ज किये जायेंगे, वे हैं ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, इलेक्ट्रॉनिक/ म्यूजिक/ लेबोरेटरी/ लाइब्रेरी/ स्पोर्ट आदि.
  7. इसके अंतर्गत स्कूल बैग पेन, पेंसिल आदि के लिए क्लेम नहीं किया जा सकता है किन्तु किताबें और कॉपियाँ इसके अंतर्गत क्लेम की जा सकती हैं. यदि स्कूल में किसी तरह का ऑडियो विसुअल क्लास होता है, तो उसके लिए चार्ज किया जाने वाला स्कूल फीस भी इस भत्ते के अन्दर दिया जाएगा.
  8. इस भत्ते के अंतर्गत साल भर में दो सेट स्कूल यूनिफार्म और एक जोड़ी जूता पाया जा सकेगा.

बाल शिक्षा भत्ता की सीमा (Child Education Allowance Exemption Limit)   

  1. यह भत्ता सिर्फ और सिर्फ 12 वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए है और इस वजह से उच्चतम शिक्षा के लिए इस भत्ते के तहत किसी तरह का लाभ प्राप्त नहीं होगा.
  2. हॉस्टल सब्सिडी और बाल शिक्षा भत्ता दोनों को एक साथ क्लेम नहीं किया जा सकेगा. एक समय में किसी एक क्लेम का ही लाभ उठाया जा सकता है. डे बोर्डिंग बच्चों के लिए हॉस्टल सब्सिडी क्लेम नहीं किया जा सकता है.
  3. यदि कोई बच्चा किसी क्लास में फेल हो जाता है, तो इसी क्लास में अलगे साल की पढाई के लिए भी ये भत्ता जारी रहेगा. हालाँकि यदि बच्चे का दाखिला नए स्कूल में उसी क्लास में कराया जाता है, जिससे वो पास हो कर निकला है तो, फिर ये भत्ता उसे नहीं मिल पाएगा.
  4. किसी तरह के प्राइवेट ट्यूशन का खर्च इस भत्ते के तहत नहीं दिया जाएगा.

बाल शिक्षा भत्ता फॉर्म (Child Education Allowance Form)

इस भत्ते के लिए एक एफिडेविट अथवा सर्टिफिकेट ज़ारी किया जाएगा, जिसमे इस भत्ते के अंतर्गत किसी बच्चे को दी गई सारी सुविधाओं का ब्यौरा रहेगा. इस सर्टिफिकेट पर जिस स्कूल द्वारा भत्ता दिया जा रहा है, उसका साइन रहेगा. इसके लिए सभी राज्य सरकारों को CEA फॉर्म मुहैया कराया जाएगा. यह फॉर्म लाभार्थी इन्टरनेट से डाउनलोड भी कर सकेगा.    

बाल शिक्षा भत्ता से लाभ (Child Education Allowance Benefit)

  • यह भत्ता रू 1,500 से बढ़ा कर रू 2,250 कर दिया गया है. इसी के साथ हॉस्टल सब्सिडी को भी बढ़ा कर रू 4,500 से रू 6,750 प्रति महीने कर दिया गया है.
  • चाइल्ड केयर के लिये इस भत्ते को रू 1,500 प्रति महीने से रू 3,000 प्रति महीने के लिए कर दिया गया है.
  • दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल का तथा होस्टल का भत्ता दुगना कर दिया गया है. इससे इन बच्चों की आवश्यकताएं पूरी होंगीं और वे शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर होंगे.
  • 7 वें वेतन आयोग में बाल शिक्षा भत्ता के अंतर्गत सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने में सहायता प्राप्त होगी.     

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Ankita
अंकिता दीपावली की डिजाईन, डेवलपमेंट और आर्टिकल के सर्च इंजन की विशेषग्य है| ये इस साईट की एडमिन है| इनको वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ और कभी कभी आर्टिकल लिखना पसंद है|

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