अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होती हैं. उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी अपने घर की बेटियों की शादी की होती है. ओर दूसरी ओर अनाथ बालिकाएं भी इससे वंचित रह जाती हैं, क्योकि उनके पास परिवार नहीं होता हैं जोकि उनकी शादी करा सके. इस पर विचार करते हुए दिल्ली सरकार ने अपने राज्य की गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना की शुरुआत की है. जैसा कि नाम से समझ में आ रहा हैं कि यह योजना दिल्ली सरकार ने राज्य की उन बेटियों का विवाह कराने के लिए शुरू की हैं जोकि गरीब हैं विधवा हैं या अनाथ हैं. अतः इस योजना के साथ बेटियां किस तरह से जुड़कर लाभ कमा सकती हैं एवं इसके लिए उन्हें कैसे आवेदन करना होगा यह डिटेल इस लेख में दी गई है.

बालिका शादी योजना 2021
योजना का नाम |
गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना |
राज्य |
दिल्ली |
लांच की गई |
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी द्वारा |
लाभार्थी |
दिल्ली की बेटियां |
संबंधित विभाग |
महिला एवं बाल विकास विभाग |
कांटेक्ट नंबर |
011-23387715 |
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दिल्ली बालिका शादी योजना लाभ
- योजना का उद्देश्य :- दिल्ली सरकार गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना को गरीब परिवार की बेटियों की शादी कराने के लिए आर्थिक मदद करने के उद्देश्य से शुरू कर रही हैं.
- आर्थिक मदद :- इस योजना में सरकार बेटियों की शादी के लिए 30 हजार रूपये की आर्थिक मदद करने जा रही हैं.
- आवेदन पत्र जमा करने की तिथि :- इस योजना का लाभ उठाने के लिए बेटियों का आवेदन फॉर्म जमा किया जायेगा, जोकि उनके विवाह के ठीक 60 दिन के पहले – पहले जमा होना बेहद आवश्यक है.
- सोच में बदलाव :- इस योजना के दिल्ली में शुरू होने से वहां के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सोच में बदलाव होगा. जोकि बेटियों के नकारात्मक सोच थी, वह अब इस योजना के माध्यम से सकारात्मकता में बदल सकती हैं.
- बाल विवाह प्रथा में कमी :- दिल्ली सरकार बेटियों के लिए इस योजना को शुरू कर बाल विवाह जैसी रूढ़िवादी प्रथा को खत्म करने का प्रयास कर रही हैं, जोकि अब भी समाज के कुछ क्षेत्रों में निहित है.
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दिल्ली बालिका शादी योजना पात्रता
- दिल्ली का निवासी :- इस योजना का लाभ दिल्ली में रहने वाली बेटियों को दिया जाना है. इसके लिए जरुरी है कि वे दिल्ली की मूल रूप से निवासी हो.
- जाति पात्रता :- दिल्ली सरकार इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक लोगों को लाभांवित कर रही है.
- सालाना आय पात्रता :- इस योजना में लाभार्थी बेटी के परिवार की सालाना आय पहले 60 हजार निश्चित की गई थी, लेकिन अब जिनकी सालाना आय 1 लाख रूपये से कम हैं उन परिवारों की बेटियों को लाभ प्रदान किया जायेगा.
- आयु पात्रता :- लाभ प्राप्त करने वाली बेटी की उम्र शादी के दौरान 18 वर्ष या उससे ज्यादा होनी आवश्यक हैं, नहीं तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा.
आवश्यक दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र :- आवेदकों को अपना निवास का प्रमाण देने के लिए राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे वे या बता सकें कि पिछले 5 साल से वह दिल्ली में निवास कर रहा है.
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र :- बेटी के परिवार वालों को बेटी का जन्म प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य हैं उससे उसकी आयु की पुष्टि हो सकेगी.
- आय प्रमाण पत्र :- बेटी के परिवार की सालाना आय का प्रमाण देने के लिए आय प्रमाण पत्र या स्व घोषणा प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी पड़ेगी.
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र :- यदि वह विधवा हैं तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना भी बेहद आवश्यक है.
- विवाह निमंत्रण कार्ड या विवाह प्रमाण पत्र :- इस योजना का आवेदन करते हुए आवेदकों को बेटी के विवाह का निमंत्रण कार्ड या विवाह प्रमाण पत्र भी अटैच करना होगा.
- सरकारी अधिकारी से अनुमति :- क्षेत्र के विधायक या सांसद या राज्य या केंद्र सरकार के अधिकारी द्वारा अनुमति ली जानी भी आवश्यक है.
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दिल्ली बालिका शादी योजना के लिए लिए कैसे करें
- सबसे शुरुआत में आपको महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्यालय में जाना होगा. और वहां से इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा.
- फॉर्म में आपसे जो भी जानकारी मांगी जा रही हैं उसे सही सही एवं ध्यान पूर्वक भरना होगा.
- फॉर्म भर जाएँ तो इसके बाद सभी दस्तावेजों की कॉपी को आपको उस फॉर्म के साथ में अटैच करना होगा.
- यह फॉर्म आपको विवाह से 60 दिन पहले अपने जिला कार्यालय में जाकर जमा कर देना आवश्यक है.
संपर्क करने की जानकारी
यदि आवेदन के दौरान आप इससे संबंधित किसी परेशानी में हैं तो आपके लिए सम्पर्क करने की जानकारी भी हम यहां दे रहे हैं. आप दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, महिला एवं बाल विकास विभाग और डिप्टी डायरेक्टर एफएएस से पता – 01 कैनिंग लेन, पंडित रविशंकर शुक्ला लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, दिल्ली 11001 पर जाकर संपर्क कर सकते हैं.
इस तरह से दिल्ली सरकार अपने राज्य की बेटियों की शादी कराने के लिए उनके परिवार को आर्थिक मदद दे रही है.
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