डिस्ट्रेस (संकट) राशन टोकन हरियाणा 2020 (पात्रता, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, ऑफलाइन, वाया कॉल सेंटर रजिस्टर नाम, जिनके पास राशन कार्ड नहीं, अस्थाई कार्ड, पंजीयन, पंजिकरन) (Distress Ration Token Scheme (DRT) in Haryana in hindi ) (Online/Offline Application Form for Temporary Ration Token Card, Non Ration Card Holder, Help Desk, Call Centre, Free Ration)
देश में लॉकडाउन लगे एक महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है. विभिन्न राज्यों में प्रतिदिन बढ़ रहे कॉविड – 19 मामलों का आंकड़ा अब तक 25 हजार से ऊपर चला गया है. लेकिन इस जानलेवा बीमारी से न सिर्फ जान का संकट है बल्कि इससे वित्तीय संकट भी बढ़ गया है, जोकि लोगों को आवश्यकता की चीजें खरीदने में बाधा उत्पन्न कर रहा है. इस बाधा को दूर करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने एक खाद्य सुरक्षा योजना बनाई हैं. जिसके तहत ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें ‘डिस्ट्रेस राशन टोकन’ प्रदान किये जाएंगे. इस टोकन का इस्तेमाल वे उचित मूल्य की राशन की दुकानों से मुफ्त में राशन लेने के लिए कर सकते हैं. ये अस्थायी राशन टोकन किन लोगों को और किस प्रकार प्राप्त होगा इसकी जानकारी आपको यहाँ इस लेख में मिल जाएगी.
योजना का नाम | डिस्ट्रेस (संकट) राशन टोकन योजना |
राज्य | हरियाणा |
लांच की तारीख | अप्रैल, 2020 |
लांच की गई | हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा |
लागू की गई | 24 अप्रैल, 2020 |
लाभार्थी | बिना राशन कार्ड धारक हरियाणा राज्य के नागरिक |
संबंधित विभाग | खाद्य सुरक्षा एवं आपूर्ति विभाग |
अधिकारिक वेबसाइट | covidunit.edisha.gov.in |
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डिस्ट्रेस (संकट) राशन टोकन की विशेषताएं (Distress Ration Token Features)
- खाद्य सुरक्षा प्रदान करना :- इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी खाली पेट न सोये. इस योजना के माध्यम से गरीबों को खाद्य सुरक्षा तब तक प्रदान की जाएगी, जब तक कि लॉकडाउन खुलने के बाद उन्हें वापस अपने रोजगार प्राप्त नहीं हो जाते.
- मुफ्त राशन :- हरियाणा राज्य सरकार द्वारा यह घोषणा की गई कि जरूरतमंद लाभार्थी राशन के लिए भुगतान करने के लिए परेशान न होयें, क्योंकि इस योजना के तहत जब तक लॉकडाउन सक्रिय रहेगा, तक तक उन्हें मुफ्त में गेहूँ और दालें प्रदान की जाएगी.
- उचित मूल्य की दुकानों से वितरण :- राशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को अपने स्थानीय क्षेत्र की उचित मूल्य की राशन की दुकान में जाना होगा. और अपना राशन टोकन दिखाना होगा.
- स्थानीय समिति द्वारा सर्वे :- इस क्षेत्र का सर्वे स्थानीय एवं जिला समिति द्वारा किया जायेगा, और उनकी यह जिम्मेदारी होगी कि वे उन परिवारों को पॉइंट आउट करें जिनको इसकी सहायता की आवश्यकता है.
- कुल राशन की संख्या :- डिस्ट्रेस राशन टोकन योजना के तहत, लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूँ और 1 किलोग्राम दाल मुफ्त में प्रदान की जाएगी.
डिस्ट्रेस राशन टोकन प्राप्त करने के लिए पात्रता मापदंड (Distress Ration Token Eligibility Criteria)
- हरियाणा के अस्थायी निवासी :- हरियाणा राज्य का कोई व्यक्ति यदि स्थायी निवासी हैं किन्तु यदि उसे अभी राशन की आवश्यकता हैं, तो वह इस डिस्ट्रेस राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है.
- आय मापदंड :- यदि किसी घर की मासिक आये 15 हजार रूपये से अधिक है तो उस परिवार को इस योजना का लाभ देने योग्य नहीं माना जायेगा.
- बीपीएल एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोग :- इस योजना के तहत राज्य सरकार ऐसे परिवारों के लिए डिस्ट्रेस राशन टोकन जारी कर रही हैं जोकि गरीबी रेखा से नीचे यानि बीपीएल एवं आर्थिक रूप से कमजोर यानि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं.
- राशन कार्ड नहीं है :- यह योजना उन आवेदकों के लिए हैं जिनके पास हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया राशन कार्ड नहीं है.
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डिस्ट्रेस राशन टोकन प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Distress Ration Token Required Documents)
- वर्तमान आवासीय प्रमाण पत्र :- लाभार्थी व्यक्ति के पास कुछ ऐसा दस्तावेज होना चाहिए, जोकि यह दर्शायें कि वह वर्तमान में हरियाणा में निवास कर रहा है.
- आधार कार्ड :- आवेदकों को अपने आधार कार्ड की एक कॉपी प्रदान करने की आवश्यकता हैं, क्योंकि आधार कार्ड नंबर एक कोड के रूप में सत्यापन के लिए उपयोग किया जायेगा.
- बीपीएल कार्ड :- यह योजना उन लोगों के लिए विकसित की गई हैं जोकि बीपीएल श्रेणी में आते हैं. इसलिए यदि सर्वे अधिकारीयों द्वारा आवेदक की बीपीएल प्रमाण पत्र की एक कॉपी मांगी जाती हैं, तो आवेदकों इसे दिखाना अनिवार्य होगा.
- आय प्रमाण पत्र :- इस योजना के दिशा निर्देशों में उल्लेखित किया गया है कि आवेदक को अपने आय प्रमाण पत्र की एक कॉपी प्रदान करनी होगी.
डिस्ट्रेस राशन टोकन प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें (How to Register to Getting Distress Ration Token)
हरियाणा में रहने वाले लोग जिनके पास स्थायी राशन कार्ड नहीं है, वर्तमान में वे उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त करने में असमर्थ हैं. और यदि उन्हें अस्थायी राशन कार्ड लेना हैं, तो उसे प्राप्त करने में काफी समय लगेगा. इसलिए राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार यदि वे इस योजना के पात्र हैं, तो वे डिस्ट्रेस राशन टोकन के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन आपको बता दें के इसके लिए आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है. क्योंकि सर्वे करने वाली समिति को राज्य के ऐसे परिवार जोकि इस योजना की पात्रता में खरे उतरते हैं, उनकी एक सूची बनाने की जिम्मेदारी दी गई हैं. और वे इस सूची को इस पोर्टल लिंक पर अपलोड कर देंगे.
सरकारी अधिकरियों द्वारा इन सभी विवरणों की जाँच की जाएगी, और फिर उसके बाद संबंधित परिवार के लिए एक डिस्ट्रेस राशन टोकन जारी किया जायेगा. इसके लिए स्थानीय समिति के सदस्य पहले डिस्ट्रेस राशन टोकन को डाउनलोड करेंगे. और इसे संबंधित घरों तक पहुंचा देंगे. ये टोकन ले जाकर लाभार्थी उचित मूल्य की दुकानों से मुफ्त में राशन प्राप्त कर सकते हैं. राशन टोकन की एक और कॉपी डीएफएससी के कर्यालय में प्रस्तुत की जाएगी, यह इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले नॉन – राशन कार्ड धारकों पर नजर रखें के लिए अधिकारीयों की सहायता करेगी.
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डिस्ट्रेस राशन टोकन कॉल के माध्यम से आवेदन करें (Apply through Distress Ration Token on Call)
घर – घर जाकर सर्वे करने के अलावा हरियाणा राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वे जल्द ही उन लोगों के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर शुरू करेंगे, जोकि डिस्ट्रेस राशन टोकन के लिए आवेदन करना चाहते हैं. अतः आवेदकों को दिए जाने वाले नंबर पर कॉल करना होगा, और अपना आधार कोड बताना होगा. ऑपरेटर सॉफ्टवेयर में जानकारी दर्ज करेंगे. यह टोकन जनरेशन प्रोसस को ट्रीगर करेगा. एक बार टोकन उपलब्ध हो जाने के बाद इसे आवेदक के घर तक पहुँचा दिया जायेगा.
इस तरह से यदि किसी गरीब व्यक्ति को वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा हैं, तो यह योजना उनके लिए काफी मददगार साबित हो सकती हैं.
Other links –
- हरियाणा जनसहायक हेल्प मी मोबाइल एप्प डाउनलोड
- चुकंदर खाने के नुकसान
- सक्षम युवा योजना हरियाणा
- दिल्ली अस्थाई राशन ई-कूपन ऑनलाइन पंजीकरण
Karnika
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