EPF Amnesty Scheme in hindi कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 (भविष्य निधि योजना) के तहत कर्मचारियों को कवरेज और लाभ का विस्तार बढ़ाने के उद्देश्य के साथ, कर्मचारी नामांकन अभियान, 2017 (ईईसी) के नाम से एक आम माफ़ी योजना शुरू की गई.
यह भारत सरकार का एक प्रोग्राम है जोकि कंपनियों और फर्मों की माफ़ी के उद्देश्य से शुरू किया गया है, जिसे केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा अब तक EPFO सेवानिवृत्ति योजना में उनके कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों को नामांकित नहीं किया गया है. इससे पहले सरकार ने यह घोषणा की थी कि प्रत्येक संगठन, को चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी अपने कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति के बाद उनके सामाजिक सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए EPFO के तहत कुछ योजनाओं में दाखिला होना चाहिए. फिर भी केंद्र द्वारा उन कंपनियों के लिए जो अभी तक इसका हिस्सा नहीं है, 3 महीने की विंडो प्रदान की गई है. इसकी पूरी जानकारी इस आर्टिकल में मौजूद है.
ईपीएफ़ एमनेस्टी योजना
EPF Amnesty Scheme in hindi
ईपीएफ़ एमनेस्टी योजना (EPF amnesty scheme) –
यह प्रोज़ेक्ट 1 जनवरी 2017 को शुरू किया गया है और इस पर प्रदर्शन का कार्य 31 मार्च 2017 तक चलेगा. केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम को उन कर्मचारियों की नामांकन प्रक्रिया के लिए तेजी से शुरू कर दिया है जो अब तक किसी भी सेवानिवृत्ति निधि या भविष्य निधि योजना में शामिल हो चुके हैं. यह नियोक्ता का एक मात्र कर्तव्य है जोकि अपने कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान करता है. इस अभियान में, सरकार ऐसे प्रत्येक फर्म या संगठन को दण्डित करेगी जिन्होंने EPFO के नियमों का पालन नहीं किया है. इसके साथ 1 रूपये की राशि का जुर्माना लगाया जायेगा, EPFO प्रतिनिधि, कम्पनीयों से बात करने और मिलने के लिए उन्हें इस तरह की PF योजनाओं के साथ अपने कर्मचारियों को जोड़ने के विचार प्रदान करने के लिए होंगे. इसके अलावा केन्द्रीय योजनाओं PMPRY और PMPRPY के रूप में भी इसे बढ़ावा दिया जायेगा, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को समाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है.
किसे इस योजना का लाभ लेना चाहिए?
सभी नियोक्ता, जो वहाँ अपने सभी कर्मचारियों की सदस्यता के सम्बन्ध में और उनके योगदान करने के लिए भविष्य निधि योजना के साथ पालन करने में विफल रहे है, ऐसे कर्मचारियों की सदस्यता के सम्बन्ध में निर्दिष्ट के रूप में एक घोषणा करनी चाहिए, जो अवधि 1 अप्रैल 2009 के शुरुआत से 31 दिसंबर सन 2016 की समाप्ति तक PF सदस्य बनने के लिए आवश्यक थी लेकिन किसी कारणों के लिए नामांकित नहीं की गई.
ईपीएफ़ एमनेस्टी योजना के लाभ (EPF amnesty scheme benefits)-
एमनेस्टी योजना एक वेलकम योग्य कदम है, और यदि अतीत में इसका पालन नहीं किया है तो आपको अपने PF के अनुपालन की स्तिथि को सुधारने के लिए अनुमति दी जाएगी. इस योजना से आपको निम्न लाभ प्रदान होंगे.
- सम्बन्धित महीनों में एक ही कर्मचारी के वेतन से कटौती नहीं होने पर कर्मचारी के योगदान से छूट.
- देर से जमा करने के योगदान के लिए पे योग्य नुकसान से छूट.
- भविष्य निधि योजना और जमा लिंक्ड बीमा योजना के तहत पे योग्य प्रशासनिक चार्जेज से छूट.
ईपीएफ़ एमनेस्टी योजना में नामांकन करने का तरीका (EPF amnesty scheme notification) –
- घोषणा में सदस्यता के लिए प्रत्येक कर्मचारी के सम्बन्ध में पात्रता की तारीख का उल्लेख करना होगा.
- एमनेस्टी योजना के तहत PF कर्यालय की घोषणा कर इन कर्मचारियों का ब्यौरा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को कवर किया जायेगा. महत्वपूर्ण नोट : ऐसी घोषणाओं का प्रारूप अब तक निर्धारित किया जा रहा है.
- PF योजना के तहत जमा नियोक्ता के योगदान को पे योग्य बनाया जायेगा (घोषणा प्रस्तुत करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर).
- जमा नियोक्ता का योगदान केवल वहाँ होगा जहाँ सम्बन्धित महीनों में एक ही कर्मचारी के वेतन से कटौती की जाती है (घोषणा प्रस्तुत करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर).
- देर से जमा करने के योगदान के लिए जमा व्याज दर 12 प्रतिशत होगी.
- देर से जमा करने के योगदान के लिए नाममात्र का हर्जाना प्रतिवर्ष 1 रूपये लगेगा.
- जमा योगदान के बाद क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को निर्दिष्ट के रूप में एक रिटर्न फाइल करना होगा.
अपात्रता
किसी भी नियुक्ता की उसके खिलाफ़, प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम (Miscellaneous Provisions Act), 1952 (भविष्य निधि अधिनियम) और कर्मचारी भविष्य निधि की धारा 7A के तहत कोई कार्यवाही चल रही है तो उस पर यह आम मांफी योजना लागू नहीं होगी.
एमनेस्टी योजना के तहत की गई घोषणा निम्न परिस्तिथियों में अमान्य होगी.
- जहाँ नियोक्ता एमनेस्टी योजना के तहत पे योग्य के रूप में हर्जाना, योगदान और ब्याज जमा करने के लिए विफल रहता है. और
- जहाँ घोषणा गलत बयान या तथ्यों के दमन के द्वारा की गई है.
एमनेस्टी योजना अभियान के कुछ नियम और विनियम
- जैसा कि योजना जनवरी 2017 से मार्च 2017 तक के लिए मान्य होगी, तो इस अवधि के तहत वे कंपनी या फर्म्स जो EPFO के तहत अपने कर्मचारियों को नही लाये हैं, उन्हें अपने कर्मचारियों को इसमें शामिल करने के लिए एक घोषणा या एक अपील प्रदान करनी होगी.
- उन कर्मचारियों विशेष रूप से संगठन की घोषणा की जाएगी जो अप्रैल 2009 से जनवरी 2017 तक के समय की अवधि के बीच PF लाभ पाने के हकदार हैं.
- इस अभियान के तहत कर्मचारी EPFO योजना ऑनलाइन में नामांकन कर सकते हैं.
- EPF खातों और उनके वेतन खातों को एक – दूसरे से जोड़ा जायेगा.
- यह अभियान केवल EPF में नामांकन के आंकड़े को बढ़ाना नहीं होगा बल्कि इससे लाभ उठाने वालों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी.
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Ankita
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