देश में आये दिन जाति एवं मूल निवासी पत्र के लिए लोगों को सरकारी दफ्फर के कई चक्कर लगाने पड़ते है. यह एक जरुरी कागजात है जो किसी भी इन्सान की महत्वपूर्ण आईडी होती है. जन्म लेते ही उसके नाम का यह प्रमाण पत्र बनाया जाता है. इस प्रमाण के आधार पर उन सभी को सरकार विशेष लाभ देती है. कोई सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को जाति एवं निवासी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है. छत्तीसगढ़ सरकार ने अब लोगों को आसानी से यह प्रमाण पत्र मिल सके इसके लिए प्रमाण पत्र की घर पहुँच सेवा शुरू कर दी है. चलिए जानते है कैसे आप अपने घर में ही यह प्रमाण पत्र मंगा सकते है.

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घर बैठे कैसे मिलेगा जाति एवं मूल निवासी पत्र –
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आमजन के लिए एक बड़ी घोषणा की है. सरकार ने ऐलान किया है कि अब लोगों के जाति एवं निवास प्रमाण पत्र उनके घर डाक सेवा द्वारा पहुंचाए जायेंगें.
- मुख्यमंत्री जी ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी जिलों में यह सेवा जल्द से जल्द शुरू की जाये. सभी कलेक्टर के पास नोटिस पहुँच गया है ताकि जल्दी काम शुरू हो जाये.
- अभी तक जाति एवं निवासी प्रमाण पत्र के लिए जिले के लोक सेवा केंद्र या फिर ग्रामीण क्षेत्र में तहसील कार्यालय जाना होता था. यहाँ लोगों को एक फॉर्म खरीद कर भरना होता था, यह फॉर्म की कीमत मामूली होती ताकि आम आदमी भी आसानी से खरीद सके.
- फॉर्म भरने के बाद उसे वाही कार्यालय में जमा कर देते है, जिसके कुछ समय बाद आपके नाम का प्रमाण पत्र कार्यालय में ही मिलता है. कार्यालय में कब आएगा इसकी कोई जानकारी नहीं होती है, इसलिए लोगों को बार बार वहां कई चक्कर लगाने पड़ते है.
- सामान्य प्रशासन विभाग ने सेवा को सरल कर दिया है, जिससे केंद्र में भीड़ न हो और कोरोना काल में केंद्र में दुरी बनी रहे. महामारी के बीचे यह कदम बहुत सराहनीय है, इससे लोग अपने घर से भी नहीं निकलेंगें.
घर पहुँच सेवा का कितना चार्ज है –
आवेदक को जाति या निवास प्रमाण घर पर ही चाहिए तो उसके लिए फॉर्म के अलावा अतिरिक्त शुल्क देना होगा. अब कोई फॉर्म लेने जायेगा तो केंद्र में आपसे फॉर्म के साथ डाकघर रजिस्ट्री का शुल्क भी लिए जायेगा.
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जाति एवं मूल निवासी पत्र के लिए आवेदन कैसे करें –
आवेदक को अपनी सभी जानकारी लेकर लोक सेवा केंद्र या तहसील कार्यालय जाना होगा. वहां आप जिसका भी प्रमाण बनवाना चाहते है उसका फॉर्म अधिकारी से ले लें. अधिकारी आपसे फॉर्म के साथ डाकघर रजिस्ट्री का शुल्क भी मागेंगे. इसे आप फॉर्म भर कर दें, जिसके बाद आपको व्यय शुल्क की पर्ची भी मिलेगी. यह पर्ची आप संभाल कर रखें. कुछ समय बाद आपके घर के पते पर डाक द्वारा जाति या निवास पत्र आ जायेगा.
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जाति या निवास प्रमाण पत्र बनवाने के क्या लाभ है –
- सामान्य वर्ग के अलावा सभी वर्ग के लोगों अपनी जाति का प्रमाण पत्र बनवाना होता है, ताकि उनके पास उस बात का प्रमाण हो कि वो उस जाति के हैं.
- सरकारी योजना जैसे पेंशन, अनुदान, प्रोत्साहन राशी, किसान योजना का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होता है.
- मूल निवासी प्रमाण पत्र आमजन के अलावा छात्र-छात्रों को भी लगता है. स्कूल में दाखिला के समय यह जरुरी होता है, उसके अलावा किसी छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए भी यह प्रमाण जरुरी होता है.
- अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग इन सभी को अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना होता है. जबकि निवास प्रमाण पत्र हर किसी नागरिक का बनवाना अनिवार्य है.
सरकार की इस पहल से बहुत से लोगों को लाभ मिलेगा, उनके समय की बचत होगी. केंद्र में भीड़ नहीं होगी. देश के बाकि राज्यों को भी यह सुविधा शुरू करनी चाहिए.
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