आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम् फैसला लिया जिसके तहत IT Section 66A को ख़त्म किया गया इस फैसले से सरकार नाखुश हैं लेकिन सोशल मीडिया से जुड़े लोग बेहद खुश हैं और आज के दिन को आजादी का नाम दे रहे हैं

क्या हैं आईटी एक्ट 66 की धारा What Is IT Section 66A In Hindi :
इस एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर अपने कंप्यूटर, लेप टॉप या मोबाइल के जरिये सोशल साइट्स पर कुछ ऐसे पोस्ट डालता हैं जिनके कारण अन्य कोई नाखुश हैं तो डालने वाले को IT Section 66A के तहत तुरंत गिरफ्तार करने का प्रावधान हैं इसके लिए पुलिस को वरिष्ठ अधिकारीयों से बात किये बिना तुरंत एक्शन लेने की स्वतंत्रता दी गई थी
लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें अपने देश के बोलने की, अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता हैं यह हक़ हमें संविधान के अनुच्छेद 19(1) A के तहत मिले हैं अतः Act 66 सीधे-सीधे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हैं |सुप्रीम कोर्ट में IT Section 66A के तहत कई याचिकाये डाली गई जिनमे यह स्पष्ट था कि IT Section 66A से सभी नाखुश हैं यह नागरिको के अधिकारों का हनन हैं जिसके बाद सरकार ने पुलिस को वरिष्ठ अधिकारीयों की अनुमति लेने के लिए बाध्य किया लेकिन फिर भी IT Section 66A का विरोध जारी यहाँ और कई याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई
लेकिन सरकार के कई लोगो का मानना हैं कि इस तरह से सोशल साइट्स पर होने वाली गतिविधियों को खुला छोड़ देना सही नहीं हैं कई दिनों की चर्चा के बाद IT Section 66A को रद्द कर दिया गया
Purpose Of IT 66A In Hindi
IT 66A का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर फ़ैल रही अफवाहे एवं भड़काऊ मेसेज को रोकना था लेकिन इस तरह से किसी को अपनी भावनाए व्यक्त करने से रोकना मौलिक अधिक के विरुद्ध हैं
क्यूँ हुआ विरोध IT Section 66A In Hindi
बाल साहेब ठाकरे के निधन के समय मुंबई बंद पर सोशल मीडिया पर एक लड़की ने कुछ पोस्ट किया और दूसरी लड़की ने उसे लाइक किया जिस पर शिव सेना की भावना को आघात हुआ और उन दोनों को गिरफ्तार किया गया
हाल ही में,उत्तरप्रदेश मंत्री आजम खान के विरुध्द ग्यारहवी के एक छात्र ने कुछ अपशब्द लिखे जो आजम खान को पसंद नहीं आये और उस छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया
Freedom of speech in Hindi
आज सभी जनता खुश हैं क्यूंकि उन्हें उनका मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ हैं भारत देश के संविधान में स्पष्ट लिखा हैं नागरिक को बोलने का अधिकार हैं इस तरह से संविधान के विरुध्द एक्ट बनाना गलत था इस तरह हमे फिर से अपनी भावनाएं व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिली हैं
IT Section 66A Freedom of speech in Hindi आज 24 मार्च 2015 को हमें हमारा अधिकार पुनह प्राप्त हुआ लेकिन एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य हैं कि हम अपनी मर्यादा में रहे एवं किसी के दिल को दुखाने वाली बाते ना करे साथ समाज में अशांति फैले ऐसे काम ना करे देश हमारा घर हैं और हमें अपने घर को गंदा नहीं करना हैं
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