झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना 2021 (पात्रता मापदंड, लाभ, आहार मासिक वितरण, मुफ्त अनाज, राशन कार्ड, लाभार्थी सूचि, ऑनलाइन आवेदन) (Jharkhand Rajya Khadya Suraksha Yojana in hindi) (Online Application, List, last date)
झारखण्ड के निवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. राज्य सरकार ने राशनकार्ड धारक के लिए झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है. अब राज्य में गरीब, बेसहारा, राशनकार्ड धारक को हर महीने मिलने वाला 5 किलो अनाज, सब्सिडाइड रेट में मतलब 1 किलो ग्राम के रेट से मिलेगा. इसके साथ ही जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए सरकार जगह-जगह कैंप लगा रही है, और साथ ही आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रखा है. चलिए जानते है कि पंजीयन की तारीख क्या है, आवेदन कब कहाँ कैसे दिया जा सकेगा.

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना 2021
नाम |
राज्य खाद्य सुरक्षा योजना |
कहाँ शुरू हुई |
झारखंड |
मंजूरी कब मिली |
सितम्बर 2020 |
कब से शुरू |
15 नवम्बर |
कैंप कब से कब तक लगेंगें |
24 से 30 सितम्बर |
विभाग |
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग |
आधिकारिक साईट | jharkhandsfc.in |
हेल्पलाइन नंबर | 1800 212 5512 |
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झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना विशेषताएं (Jharkhand Rajya Khadya Suraksha Yojana) –
- झारखण्ड राज्य में गरीबों को कम से कम खर्च में अच्छा अनाज मिल सके इसलिए सरकार ने राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दे दी, जो नवम्बर से शुरू हो जाएगी.
- योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को जो 5 किलो अनाज मिलना है, उसको 1 रूपए प्रति किलो ग्राम की दर से दिया जायेगा.
- योजना के अंतर्गत सरकार ने सभी लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन शुरू कर दिया है. यह ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरह से हो सकता है.
- सरकार ने यह भी बताया है कि जिन भी पात्र लोगों ने पहले राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्कता नहीं है, उनका पंजीयन पहले के आवेदन के अनुसार ही हो जायेगा.
- योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों का चयन शहरी, स्थानीय निकायों, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर वार्ड के आधार किया जायेगा. चयनित लाभार्थियों के नाम ऑनलाइन आधिकारिक साईट में प्रकाशित किये जायेंगें.
- योजना की ज़िम्मेदारी खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग के पास होगी. वो जिला स्तर पर टीम गठित कर आवेदनों को स्वीकार करेंगें. इसके साथ ही जिले के आंगनबाड़ी सदस्य, शिक्षक, जनसेवक और रोजगार सेवक को भी इस कार्य में शामिल किया जायेगा.
- अभी झारखण्ड के सिर्फ रांची जिले में 1 लाख 32 हजार के लगभग लाभार्थी है, जिनका पंजीयन शुरू हो चूका है.
- झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को हरे रंग का राशनकार्ड वितरित किया जायेगा.
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की महत्वपूर्ण तिथियाँ –
योजना वैसे 15 नवम्बर से शुरू होनी है, लेकिन इसके लिए पंजीयन शुरू किये जा चुके है. जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहता है, और इसका पात्र है तो वो 24 सितम्बर से 30 सितम्बर तक अपना नाम पजीकृत करा सकता है. योजना के अंतर्गत सरकार जगह-जगह कैंप लगा रही है, ताकि लोग आसानी से अपना पंजीयन कराकर राशन कार्ड प्राप्त कर सकें. इसके अलावा ऑनलाइन भी आवेदन चालू हो चुके है.
आवेदन शुरू होगा |
24 सितम्बर |
आवेदन की अंतिम तिथि |
30 सितम्बर |
आवेदनों की जांच |
1 से 10 अक्टूबर |
पहली सूची प्रकाशित |
10 से 15 अक्टूबर |
शिकायत दर्ज तारीख |
15 से 21 अक्टूबर |
शिकायत निवारण |
31 अक्टूबर तक |
प्राथमिकता सूची का अंतिम प्रकाशन |
1 नवंबर से 10 नवंबर |
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झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना पात्रता शर्तें (Eligibility criteria) –
- झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए झारखण्ड का मूल निवासी योजना अनिवार्य है, सिर्फ वहीं के लोगों को इसका लाभ मिलेगा.
- जो भी आदिम जनजाति परिवार से जुड़े है, वो इस योजना में आवेदन कर सकते है.
- विधवा/परित्यक्ता/ट्रांसजेंडर को भी इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी दर से अनाज दिया जायेगा.
- जो भी व्यक्ति 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाला है, उसे भी झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलेगा.
- कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य जैसे रोगों से ग्रसित व्यक्ति को भी झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ सरकार देने जा रही है.
- अकेला रहने वाले, वृद्ध/बुजुर्ग/एकल परिवार का कोई भी सदस्य झारखण्ड की इस योजना का पात्र होगा.
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोग भी इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ उठा सकेंगें.
- सभी भिखारी या जिनके आस घर नहीं है, रोड फूटपाथ में रहने वाले लोग भी इस योजना के पात्र होंगें.
- कूड़ा कचरा बीनने वाले, फूटपाथ में काम करने वाले, फेरीवाले इस योजना के लाभार्थी है.
- सभी तरह के निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक, घरेलु श्रमिक, राजमिस्त्री, रिक्शावाला, कुली, धोबी, माली आदि भी इस योजना के पात्र है.
नोट – जो भी लाभार्थी, जिस केटेगरी में आता है, उसे उसका प्रमाण देते हुए आवेदन करना होगा, क्यूंकि उसी के अनुसार उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और सूची तैयार की जाएगी.
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झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ इन्हें नहीं मिलेगा –
- परिवार का कोई भी सदस्य राज्य या केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में कार्यरत हो.
- परिवार का कोई भी सदस्य टैक्स या जीएसटी भरता हो.
- जिन परिवार के पास सिंचाई वाली 5 एकड़ से अधिक भूमि हो, एवं 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि हो, वो इस योजना का लाभार्थी नहीं है.
- जिनके पास 2 या चार पहिया गाडी है.
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थी सूचि (Beneficiary list) –
- किसी भी परिवार में 18 वर्ष से अधिक विवाहित, विधवा या परिपक्व महिला को योजना के तहत मुखिया माना जायेगा और उसी के नाम पर आवेदन स्वीकार होंगें. अगर ऐसी कोई महिला नहीं होगी, तब परिवार के सबसे बड़े पुरुष को मुखिया माना जायेगा.
- अधिकारी जांच पड़ताल करके लाभार्थियों की सूची बनायेगें जिसे वे योजना की आधिकारिक साईट में प्रकाशित करेंगें. इसके साथ ही पंचायत, शहरी कार्यलय में भी सूची लगाई जाएगी.
- किसी भी सदस्य को सूची से सम्बंधित कोई भी शिकायत हो तो वो निश्चित तारीख पर शिकायत कर सकता है.
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झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना जरुरी दस्तावेज (Documents) –
- आधार संख्या
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता
- मूल निवासी पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- स्थाई पता
- नाम प्रमाण पत्र
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online apply) –
- जो भी पात्र व्यक्ति झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आवेदन करना चाहता है वो jharkhand.gov.in या jharkhandsfc.in साईट में जाकर आवेदन कर सकता है.
- आवेदन के समय उपर बताई गई पात्रता सूचि को अच्छे से पढ़ ले, फिर ही आवेदन करें.
- जिस नाम से आवेदन कर रहे है, उनके सारे सही दस्तावेज़ को फॉर्म के साथ संलग्न करें.
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झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline apply) –
ऑफलाइन आवेदन के लिए लाभार्थी को अपने जिले या पंचायत क्षेत्र में खाद्य विभाग द्वारा लगाये जाने वाले कैंप में जाना होगा. अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप खाद्य एवं रसद विभाग के ऑफिस में जाकर भी जानकारी ले सकते है.
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना FAQ –
Ans: राशनकार्ड धारक को सब्सिडी रेट में अनाज मुहैया कराना.
30 सितम्बर
Ans: 1 रूपए प्रति किलो
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Vibhuti
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