मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना उत्तरप्रदेश (आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ डाउनलोड, पात्रता) (UP Mukhyamantri Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana in Hindi) 2021 Download Claim Form, Online Application Form, Eligibility)
दुर्घटना से ग्रस्त लोगों की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार पर मानसिक एवं आर्थिक रूप से गहरा प्रभाव पड़ता है. खास कर किसानों और गरीब लोगों को इससे बहुत सी परेशानियाँ होती हैं. लेकिन कुछ समय पहले किसानों एवं गरीब लोगों की इस परेशानी को कम करने के लिए उत्तरप्रदेश राज्य सरकार ने उन्हें दुर्घटना बीमा प्रदान करने की एक योजना की शुरूआत की थी. इस योजना के तहत, लाभार्थियों को दुर्घटना बीमा की राशि प्रदान की जाती थी, किन्तु अब इसमें लोग बीमा केयर कार्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसके बारे में पूरी जानकारी इस प्रकार है.

यूपी मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना
1. | नाम | यूपी मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना |
2. | लांच जानकारी | सन 2018 |
3. | घोषणा | योगी आदित्यनाथ ( मुख्यमंत्री) |
4. | पुराना नाम | समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना |
5. | योजना को जारी रखा | वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने |
6. | देखरेख | इंस्टिट्यूशनल वित्त बीमा एवं एक्सटर्नल सहायता प्रोजेक्ट के डायरेक्टरेट जनरल |
7. | हेल्पलाइन नंबर | 180030701520 |
8. | लाभार्थी | आर्थिक रूप से कमजोर किसान एवं गरीब लोग |
9. | ब्रांड एम्बेसडर | नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी |
10. | अधिकारिक वेबसाइट | balrampur.nic.in |
विशेषतायें एवं लाभ (Features and Benefits)
- बीमा राशि :- यदि किसी परिवार के मुखिया की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह जीवन भर के लिए विकलांग हो जाता है तो उन्हें 5 लाख रूपये की बीमा राशि प्रदान की जाएगी. वहीं दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने वाले लोगों को ईलाज के लिए 2.5 लाख रूपये दिए जायेंगे और यदि आवश्यकता हो तो 1 लाख रूपये की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी.
- निशुल्क ईलाज :- इस योजना के तहत, लोगों को निशुल्क ईलाज प्रदान किया जायेगा. इसके लिए 30 से भी अधिक बिस्तरों के साथ सभी सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों एवं सभी सरकारी अस्पतालों को मिलाकर लगभग 1540 अस्पतालों को इसमें शामिल किया गया है. जहाँ लाभार्थी निशुल ईलाज करा सकते हैं.
- अन्य सुविधा :– इसके अलावा इसमें सभी दुर्घटनाग्रस्त लोगों को 25,000 रूपये तक की प्राथमिक ईलाज की सुविधा के साथ ही पास के सभी अस्पतालों में कम से कम 10 बिस्तर प्रदान किये जायेंगे. ईलाज पूरा होने के बाद इसकी आपूर्ति बीमा कंपनियों द्वारा की जाएगी.
- योजना के कुल लाभार्थी :- इस योजना में उन गरीबों एवं किसानों को सहायता दी जानी है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हैं. इसके लिए राज्य के लगभग 3 करोड़ परिवारों को दुर्घटना बीमा प्रदान कर इसमें शामिल किये जाने का प्रावधान है.
- इसमें शामिल होने वाली दुर्घटनाएं :- इस योजना में सड़क या वायु या रेल दुर्घटना, टक्कर, गिरने के कारण चोट, गैस के रिसाव, मोंगूस (नेवला), गैस सिलिंडर के कारण विस्फोट, कुत्ते के काटने पर, जंगली जानवर के काटने या हमला करने पर, जलने पर, डूबने पर, बाढ़ में बहने पर, दुर्घटना में हाथ या पैर कट जाने पर, भूकम्प के कारण एवं बिजली के करंट जैसी दुर्घटनाओं से ग्रस्त लोगों को बीमा प्रदान किया जायेगा.
- बीमा केयर कार्ड :– इस योजना के अंतर्गत लोगों को अब ईलाज के लिए बीमा केयर कार्ड भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जोकि निशुल्क है. और साथ ही यह कार्ड आवेदक के नाम से जारी किया जायेगा. इसके लिए वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं.
अपडेट (Update) – योजना के तहत पहले सिर्फ किसान को ही इस योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब योगी सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए कहा है कि किसानों के साथ अब उनका परिवार भी इस योजना का पात्र होगा. परिवार के सदस्यों को भी योजना के तहत बीमा राशी दी जाएगी.
योग्यता मापदंड (Eligibility Criteria)
- आयु सीमा :- इस योजना का लाभ 18 से 70 साल तक की उम्र के बीच में आने वाले परिवार के मुखिया को दिया जायेगा, चाहे वह पुरुष हो या महिला दोनों में से किसी को भी इसका लाभ प्रदान किया जा सकता है.
- आवासीय योग्यता :- इस योजना में दी जाने वाली बीमा की राशि प्राप्त करने के लिए आवेदक का उत्तरप्रदेश का निवासी होना जरूरी है.
- आय योग्यता :- योजना में जिस व्यक्ति को बीमा प्रदान किया जाना है, उसके परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक परिवारिक आय 75,000 रूपये से कम होनी चाहिए.
- खतौनी में खाता :- खतौनी, कृषि से सम्बंधित कानूनी दस्तावेज (खसरा) है जोकि परिवार या एकल परिवार के मुखिया के अधिकार में होने वाले कुल गाँव की भूमि की सूची है. इसमें आवेदकों का अकाउंट होल्डर या को – अकाउंट होल्डर के रूप में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है.
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
इस योजना में आवेदकों को फॉर्म के साथ कुछ व्यक्तिगत दस्तावेज जैसे परिवार के मुखिया का आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी प्रमाण पत्र, मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र, भर्ती होने पर डॉक्टर का प्रमाण, मेडिकल से जुड़े बिल, बैंक बचत खाते की जानकारी एवं बैंक का आईएफएससी कोड आदि देना आवश्यक है.
बीमा केयर कार्ड के लिए आवेदन करने का तरीका (How to Get Bima Care Card)
- इस योजना में प्रदान किये जाने वाले बीमा केयर कार्ड को प्राप्त करने के लिए आवेदकों को सबसे पहले इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद होम पेज पर नीचे एक लिंक दिखाई देगी ‘मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना’, उस पर क्लिक करें फिर ‘क्लेम फॉर्म’ पर क्लिक करें.
- इस योजना के तहत क्लेम फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक भी दी गई है. जिस पर क्लिक करके अलग – अलग स्थिति के अनुसार फॉर्म के लिए क्लेम किया जा सकता है.
- फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें.
इन अलग – अलग स्थितियों के अनुसार फॉर्म भरने से यह सुनिश्चित होगा कि आवेदक को किस स्थिति के आधार पर बीमा राशि प्रदान की जाएगी.
Other links –
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी
- हिंदी दिवस
- Free Laptop Scheme In MP
- Yogi Adityanath Schemes Uttar Pradesh
Vibhuti
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