मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा 2021 (Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Haryana in hndi) (MPSY) [ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड, योग्यता, पोर्टल, हेल्पलाइन] (How to Apply, Form, Portal, Login, Eligibility, Amount]
हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के गरीब लोगों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना. इस योजना के अंतर्गत परिवारों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग दिया जाएगा. साथ ही उस परिवार को विभिन्न योजनाओं के जरिए बीमा सुविधा एवं पेंशन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. आइए जानते हैं मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा के विषय में संपूर्ण जानकारी –

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा (MPSY)
नाम | मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा (MPSY) |
अगुवाई | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर |
क्रियान्वयन | फरवरी 2020 |
मुख्य लाभ | आर्थिक सहयोग, मुफ्त जीवन बीमा, मुफ्त पेंशन सुविधा |
सम्बंधित विभाग | राज्य का श्रम विभाग |
योजना के लाभार्थी | सलान जिनकी आय 1 लाख 80 हजार अथवा उससे कम हो |
पोर्टल | cm-psy.haryana.gov.in |
हेल्पलाइन नंबर | अभी नहीं |
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना उद्देश्य [Aim]
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है आर्थिक सुरक्षा के रूप में इन परिवारों को जीवन बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं देना है ताकि वे जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकें.
क्या है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
यह एक आर्थिक सहयोग योजना है जिसके अंतर्गत सरकार के तरफ से प्रत्येक लाभार्थी परिवार को ₹6000 सालाना दिए जाएंगे जोकि 2- 2 हजार के रूप में तीन किस्तों में बैंक खातों में सरकार के द्वारा जमा करवाए जाएंगे. इस योजना के साथ ही विभिन्न प्रकार की बीमा सुविधा एवं पेंशन सुविधा सरकार की तरफ से परिवारों को मुहैया कराई जाएगी.
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इन सुविधाओं के बारे में विस्तार से निम्नलिखित पंक्तियों में पढ़ें
- इस योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा चलाई जाने वाली प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ हरियाणा के लाभार्थी परिवारों को दिया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत परिवार का वही सदस्य योग्य माना जाएगा जिसकी उम्र 18 से 50 वर्ष हो. नियम के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 330 रुपये सालाना प्रीमियम के तौर पर भरना होता था लेकिन अगर हरियाणा का निवासी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल है तो यह 330 रुपये सरकार द्वारा दिए जाने वाले 6000 रुपये में से काट लिए जाएंगे अर्थात इसके लिए परिवार को कोई रुपए नहीं देने होगा. यह योजना परिवार को मुफ्त में मिलेगी.
- इस योजना के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी परिवारों को दिया जाएगा, जिसके लिए परिवार के सदस्य की उम्र 18 से 70 वर्ष होना जरूरी है. इस योजना के लिए भी 12 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम के तौर पर देना होता है परंतु परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत जो लोग शामिल हैं. उन्हें इसका खर्च वहन नहीं करना होगा यह 12 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाने वाले 6000 रुपये में से ले लिए जाएंगे. इस तरह यह योजना भी परिवारों को मुफ्त में सरकार की तरफ से दी जाएगी.
- इस योजना के अंतर्गत शामिल परिवारों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा.
- इसके अलावा सरकार द्वारा तीन तरह की पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है जिनमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना एवं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शामिल है. इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष का व्यक्ति भाग ले सकता है जिसके बाद 60 वर्ष की आयु के बाद सरकार इन्हें 3000 रुपये महीना पेंशन के तौर पर देगी. इस योजना के लिए भी 55 से 200 रुपये प्रति माह प्रीमियम के तौर पर जमा करवाना होता है परंतु इस योजना के अंतर्गत यह प्रीमियम लाभार्थी परिवार को नहीं देना होगा.
नोट
इन पेंशन योजना का लाभ परिवार में से किसी एक सदस्य को भी दिया जाएगा जिसका चुनाव परिवार कर सकता है और जो पात्रता नियम के अंतर्गत आते हो. योजना के अंतर्गत योजना का पंजीयन परिवार के सबसे बड़े सदस्य के नाम पर ही होगा.
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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत मिलने वाली राशि [Amount]
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जो 6000 रुपये दिए जा रहे हैं. सारा प्रीमियम (बीमा योजना एवं पेंशन योजना का) इन रुपयों में से ही काटा जाएगा जोकि बैंक अकाउंट से सीधे काट लिया जाएगा. इसके पश्चात जो भी पैसा बचता है वह पैसा परिवार द्वारा बैंक से निकालकर उपयोग किया जा सकता है. या परिवार इन पैसों का उपयोग प्रोविडेंट फंड के लिए भी कर सकता है. इसका चुनाव परिवार द्वारा ही किया जाएगा.
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत पात्रता नियम क्या है [Eligibility Criteria]
- इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारोंको दिया जाएगा जिनकी मासिक आय 15000 रुपये से कम अथवा सालाना आय 180000 रुपये के बराबर अथवा कम है. साथ ही इन परिवार के पास अगर कोई भूमि है तो वह भूमि 5 एकड़ अथवा उससे कम या 2 हेक्टेयर अथवा उसे कम होनी चाहिए.
- परिवार के पास फैमिली आईडी अर्थात परिवार पहचान पत्र नंबर होना अनिवार्य है अगर परिवार के पास परिवार पहचान पत्र नहीं है तो उन्हें सबसे पहले इसके लिए आवेदन करना जरूरी होगा.
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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में लगने वाले दस्तावेज [Documents]
योजना के अंतर्गत वे सारे दस्तावेज लगाना जरूरी है जो की पात्रता के नियमों के अंतर्गत शामिल बिंदुओं को सत्य साबित करते हैं. इस हिसाब से इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित दस्तावेजों का होना जरूरी है
- आय प्रमाण पत्र
- भूमि संबंधी कागजात
- हरियाणा परिवार पहचान पत्र नंबर
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबूक – इस योजना के तहत पैसा डीबीटी सुविधा के जरिये भेजा जाएगा इसलिए बैंक पासबुक होना बहुत जरूरी हैं.
ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन फॉर्म, पंजीयन प्रक्रिया एवं लॉगिन [Online/ Offline Form, Login]
- इस योजना के अंतर्गत पंजीयन कराने के लिए परिवार के मुखिया को एक फॉर्म भरना होगा. साथ ही परिवार के सदस्यों के बारे में पूछी गई जानकारी को भरना होगा. इसके साथ ही परिवार के पास मौजूद जमीन अथवा सालाना आय का ब्यौरा देना जरूरी है.
- योजना के अनुसार परिवार के किसी एक सदस्य को सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा इस एक सदस्य का चुनाव भी परिवार को करना होगा जिसका नाम फॉर्म भरते समय देना जरूरी है.
- उपरोक्त बताई गई प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इस योजना संबंधी फॉर्म को परिवार मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पोर्टल से प्राप्त कर सकता है
- इस फॉर्म को प्राप्त करने के लिए परिवार को पोर्टल में लॉगिन करना होगा जिसके लिए उनके पास परिवार पहचान आईडी होना जरूरी है.
- ऑफलाइन तरीके से फॉर्म प्राप्त करने के लिए लाभार्थी अंत्योदय केंद्र सरल केंद्र अटल सेवा केंद्र एवं गैस एजेंसी जा सकता है.
यह एक बहुत अच्छी योजना हैं इससे जरूरतमंदों को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कई योजनाओं का लाभ एक ही योजना के अंतर्गत मिल जाएगा जिसके लिए उन्हे कोई पैसा नहीं देना होगा. योजना से पूरे परिवार को आर्थिक सहयोग के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी.
FAQ –
Ans: नजदीकी सरल सेंटर या अटल सेवा केंद्र या अंतोदय केंद्र में आवेदन हो सकता है.
Ans: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
Ans: अभी जानकारी नहीं है
Ans: 6000 रूपय
Ans: मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पोर्टल द्वारा
Ans: हरयाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर
Other links –
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- मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना
Vibhuti
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