पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिन लोगों के पास खेत नहीं है उन्हें भी मिलेगा फायदा जानिए कैसे
पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो कि सन 2019 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी. इसका लाभ उन किसानों को मिलता है जो कि भूमि मालिक हैं अथवा बटाईदार हैं, सरकारी कर्मचारी नहीं है, जिन्हें किसी भी तरह की पेंशन नहीं मिलती और ना ही वह किसी सरकारी पद पर आसीन हैं, ना ही विधायक अथवा सांसद आदि सेवाओं में सम्मिलित हैं ना ही डिग्री होल्डर (डॉक्टर, इंजीनियर, सीए आदि हैं ) और ना ही टैक्स पेयर हैं, लेकिन इस योजना के अंतर्गत ऐसे लोग जो कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं या मल्टी टास्किंग स्टाफ के कर्मचारी हैं उन्हें सरकार की तरफ से लाभ दिया जाता है वे इस योजना में अन्य किसानों की तरह आवेदन कर सकते हैं लेकिन उसके लिए कुछ शर्ते निम्नानुसार हैं –
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आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे सरकारी नौकरी में रहते हुए भी पीएम किसान योजना का लाभ लिया जा सकता है.
इसके लिए कुछ नियम इस प्रकार हैं
- योजना के अनुसार D क्लास याने की चतुर्थ श्रेणी में काम करने वाले कर्मचारियों एवं मल्टीटास्क स्टाफ में कर्मचारी के तौर पर काम करने वाले लोगों को पीएम किसान योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराने का अधिकार है और वह अन्य किसी किसान की तरह योजना के अंतर्गत मिलने वाले आर्थिक लाभ को भी प्राप्त कर सकते हैं परंतु इसके लिए जरूरी है उनके पास खेती योग्य भूमि हो अर्थात भूमि मालिक होना जरूरी हैं.
- बंजर भूमि पर नहीं मिलेगा लाभ
ज्यादातर लोग बंजर भूमि को यूंही पटक देते हैं, इस तरह की भूमि पर कोई भी कार्य संभव नहीं है अगर कर्मचारी ऐसी भूमि के मालिक हैं तो उन्हें लाभ नहीं मिलेगा.
प्रधान मंत्री ने केंद्र की तरफ से किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान भी बनाया हैं अगर आपने अब तक लाभ नहीं लिया हैं तो यहाँ क्लिक करके सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करे.
- जमीन का इस्तेमाल अन्य किसी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए
अधिकारी जमीन का इस्तेमाल अगर किसी अन्य कार्य जैसे मकान, दुकान, अन्य व्यावसायिक कार्य के लिए हो रहा होगा तो भी उस जमीन पर लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता. किसी अन्य भूमि का लैंड यूज़ बदलकर भी इस पर लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता.
- आवेदक की मृत्यु होने के बाद किसे लाभ मिलेगा
अगर भूमि मालिक की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उसके परिवार को लाभ मिलेगा. परंतु शर्त यह है कि उसकी मृत्यु के बाद उस जमीन का मालिकाना हक उसके परिवार के पास हो, अगर उस व्यक्ति ने उस जमीन को किसी और को बेच दिया है तो यह लाभ भी उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने जमीन खरीदी है अर्थात जिसके नाम पर जमीन है उसे ही लाभ मिलेगा.
पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों को 1 साल में 3 किस्ते दी जाती है जोकि दो दो हजार की होती हैं. यह किश्ते प्रति वर्ष 4 महीने के अंतराल में किसानों के खाते में सरकार द्वारा जमा करवाई जाती है. इसे योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.
Other links –
- उत्तरपदेश योगी मजदूर भत्ता योजना
- उज्जवला योजना
- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना की विशेषताएँ
- किसान क्रेडिट कार्ड