प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2023| PM Employment Generation Programme (PMEGP) In Hindi

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2023 (Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) In Hindi )[Application Form Process Eligibility Criteria Subsidy Loan] [एप्लिकेशन फॉर्म] प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 

केंद्र सरकार ने हमारे देश के छोटे और मध्यम उद्यमियों (Entrepreneurs) की मदद करने के लिए और हमारे देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की थी और ये योजना काफी सफल रही थी.इस योजना के सफल होने के कारण इस योजना की अवधि को हाल ही में सरकार ने 2019-20 के वित्तीय वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है. सब्सिडी से जुड़ी इस योजना की अवधि को बढ़ाने के सरकार के इस फैसले से आने वाले सालों में हमारे देश में और रोजगार उत्पन्न हो सकेंगे.

Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) In Hindi

पीएमईजीपी योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी (Important Information About Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)

  • प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की मदद से सरकार हमारे देश के लोगों को नया व्यापार स्टार्ट करने में उनकी आर्थिक मदद करेगी.
  • ये योजना राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा लागू की गई है और इस स्तर पर इस योजना से जुड़े सारे कार्य केवीआईसी द्वारा देखे जाएंगे.
  • राज्य स्तर पर इस योजना को सही तरह से चलाने की जिम्मेदारी केवीआईबी (खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड) को दी गई है. केवीआईबी, डीआईसी (जिला उद्योग केंद्र) के साथ मिलकर राज्य और जिला स्तर पर इस योजना से जुड़े कार्य देखने का काम करेगा.
  • इस योजना के साथ जुड़े बैंकों द्वारा इस योजना के तहत मिलने वाली सरकारी सब्सिडी को लाभार्थियों / उद्यमियों के बैंक खातों तक पहुंचाया जाएगा और ये प्रक्रिया सही से हो इस बात को देखने की जिम्मेदारी केवीआईसी की होगी.

योजना का बजट और इससे होने वाले लाभ (Budgets And Benefits)

  • सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए 5500 करोड़ रुपये का बजट तय किया है और इस बजट को मंजूरी भी मिल गई है. इस बजट को इस विस्तार योजना के तहत निवेश किया जाएगा.
  • प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की टर्म बढ़ने से हमारे देश के 15 लाख लोगों को नौकरी मिल सकेगी और कई नई परियोजनाएं शुरू हो सकेंगी.

कौन कर सकता है आवेदन (Eligibility Criteria)

  • 18 साल से ऊपर की आयु का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के लिए आवेदन कर सकता है.
  • अगर कोई व्यक्ति विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी कोई परियोजना शुरू करता है, जो कि 10 लाख रुपये से ऊपर की है, तो ऐसी सूरत में वो व्यक्ति तभी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है अगर वो आठवीं कक्षा पास हो. यानी अगर वो व्यक्ति आठवीं पास नहीं है और वो 10 लाख की राशि से ऊपर की परियोजना शुरू करता है, तो उसे सरकार की इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा.
  • वहीं अगर कोई व्यक्ति व्यापार और सेवा क्षेत्र से जुड़ी कोई ऐसी परियोजना शुरू करता है, जो कि पांच लाख से ऊपर की है तो ऐसी सूरत में भी उस व्यक्ति को तभी इस योजना का लाभ मिलेगा अगर वो आठवीं कक्षा पास होगा.
  • पीएमईजीपी योजना का लाभ केवल नई परियोजनाओं को ही मिलेगा, मौजूदा परियोजनाओं को इस स्कीम से बाहर रखा गया है. इसलिए अगर आप कोई नई परियोजना शुरू कर रहें, तो तभी आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करें.
  • अगर कोई व्यक्ति सरकार द्वारा चलाई गई किसी और योजना का लाभ उठा रहा है, तो वो व्यक्ति इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है.

योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी | Subsidy Amount 

  • विनिर्माण क्षेत्र के तहत केवल उसी परियोजनाओं को स्वीकार्य किया जाएगा जिसकी अधिकतम लागत 25 लाख रुपये तक की होगी और इसी तरह व्यवसाय / सेवा क्षेत्र के तहत केवल उन्हीं परियोजनाओं को स्वीकार्य किया जाएगा, जिनकी अधिकतम लागत 10 लाख रुपये तक की होगी.
  • सामान्य श्रेणी के लोगों को इस योजना के तहत, उनकी परियोजना लागत के 25% की मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में सरकार द्वारा दी जाएगी. ये 25% की मार्जिन मनी की सब्सिडी केवल ग्रामीण इलाकों के सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए रखी गई. वहीं शहरी क्षेत्रों के सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए सरकार ने मार्जिन मनी सब्सिडी 15% तय की है.
  • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिलाओं जैसे विशेष श्रेणियों से संबंधित रखने वाले लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% तय की गई है.

सब्सिडी की जानकारी-

पीएमईजीपी के तहत लाभार्थियों की श्रेणियांशहरी क्षेत्र के लोगों के लिए तय की गई सब्सिडीग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए तय की सब्सिडीकुछ कितना करना होगा योगदान
सामान्य श्रेणीकुल परियोजना लागत का 15%कुल परियोजना लागत का 25%कुल परियोजना लागत का 10%
एससी / एसटी / ओबीसी / अल्पसंख्यककुल परियोजना लागत का 25%कुल परियोजना लागत का 35%कुल परियोजना लागत का 5%
शारीरिक रूप से विकलांग,कुल परियोजना लागत का 25%कुल परियोजना लागत का 35%कुल परियोजना लागत का 5%
महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, एनईआरकुल परियोजना लागत का 25%कुल परियोजना लागत का 35%कुल परियोजना लागत का 5%
पहाड़ी, सीमा जैसे क्षेत्रों के लिएकुल परियोजना लागत का 25%कुल परियोजना लागत का 35%कुल परियोजना लागत का 5%

इस योजना के नियमों के अनुसार प्लेन एरिया में प्रति पूंजीगत निवेश (per capital investment)  1.00 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए और हिल जैसे एरिया में प्रति पूंजीगत निवेश  1.50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए.

योजना के उद्देश्य-

  • इस योजना के जरिए सरकार देश के लोगों को स्व-रोजगार उद्यम (Self-employment venture) और नई परियोजनाओं शुरू करने के लिए प्रेरित करना चाहती है. ताकि नई परियोजनाओं के शुरू होने से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकें.
  • सरकार इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के इलाकों में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं में ज्यादा सब्सिडी दे रही है. ताकि लोगों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी परियोजनाओं शुरू की जा सके और इन इलाकों के लोगों को रोजगार के लिए अपने इलाके या जिले से बाहर ना जाना पड़े.
  • इस योजना की मदद से सरकार ग्रामीण और शहरी इलाकों में रोजगार की दर में वृद्धि करना चाहती है.

कैसे करे अप्लाई (How To Apply)

पीएमईजीपी योजना के लिए अप्लाई करने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को, पीएमईजीपी के वेब पोर्टल के जरिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और जिसके बाद ही वो इस योजना का लाभ उठा पाएंगे.

आवेदन पत्र  (PMEGP Application Form)

इस योजना के लिए आप दो वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं. जिनमें से पहली वेबसाइट http://kviconline.gov.in/  है और दूसरी Click Here

my.msme.gov.in वेबसाइट के जरिए आवेदन करने की प्रक्रिया

  • इस लिंक पर क्लिक करते ही इस वेबसाइट का पृष्ठ पेज खुलेगा. इस पेज पर आपको पीएमईजीपी लिखा हुआ दिखेगा और आपको पीएमईजीपी पर क्लिक करना होगा.
  • पीएमईजीपी पर क्लिक करने के बाद एक और नया पेज खुल जाएगा और उस पेज पर लिखे हुए ‘क्लिक हियर’ पर आपको क्लिक करना होगा. जिसके बाद https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp पेज खुलेगा.           
  • इस पेज पर लिखे गए ‘पीएमईजीपी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल एप्लिकेंट‘ पर आपको क्लिक करना होगा. क्लिक करते ही एप्लीकेशन के फॉर्म का पेज खुल जाएगा और आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा.
  • एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आप उसे सबमिट कर दें और इस तरह से आपका पंजीकरण हो जाएगा. पंजीकरण होने के बाद आपको एक यूजर आईडी के साथ साथ एक पासवर्ड दिया जाएगा, जो कि आपकी आगे की प्रक्रिया में काम आएगा.

kviconline.gov.in  वेबसाइट के जरिए आवेदन करने की प्रक्रिया

kviconline.gov.in  वेबसाइट पर जाने के बाद सबसे पहले नंबर पर लिखे हुए ‘पीएमईजीपी ई पोर्टल पर क्लिक करना होगा. क्लिक करने के बाद आप https://kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp लिंक पर पहुंच जाएंगे.  इस पेज पर पहुंचने के बाद की प्रक्रिया के बारे में ऊपर बताया गया है और आपको उसी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा.

योजना के पैरामीटर (Parameters)

सरकार के अनुसार इस योजना के पैरामीटर राज्य स्तर पर पिछड़ेपन, राज्य के भीतर बेरोजगारी और संघीय क्षेत्र और राज्य के भीतर समग्र जनसंख्या के आधार पर तय किए जाएंगे. इसके अलावा सरकार कच्चे माल और कौशल स्तर की उपलब्धता पर अपने मानकों को भी स्थापित करेगी.

योजना में किए गए संशोधन (Modifications under PMEGP)

पीएमईजीपी योजना में कई तरह के संशोधन करने की मंजूरी सरकार द्वारा दे दी गई है और ये संशोधन इस प्रकार हैं,

  • कैबिनेट समिति द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार योजना का विस्तार 2017-18 और 2019-20 की अवधि के लिए किया जाएगा.
  • बेहतर प्रदर्शन करने वाली पीएमईजीपी इकाइयां अपने आपको 15% की सब्सिडी के साथ अपग्रेड कर सकेंगी. इसके अलावा सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपये की ऋण राशि भी प्रदान की जाएगी.
  • इस योजना में किए गए संशोधन के अनुसार इस योजना को कॉयर उद्यमी योजना (सीयूवाई) के साथ जोड़ दिया जाएगा. इसके अलावा पीएमईजीपी योजना का लाभ उठाने वालों को अपना आधार और पैन नंबर भी देना होगा.
  • संशोधन के मुताबिक सरकार ने कामकाजी इकाइयों (विनिर्माण) के लिए कार्यशील पूंजी 40 प्रतिशत तय की है. वहीं व्यापार और सेवा क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा 60 प्रतिशत पूंजी तय की गई है.
  • नए संशोधन के अनुसार सरकार डीआईसी, केवीआईबी और केवीआईसी को 40:30:30 का अनुपात भी प्रदान करेगी.
  • मांसाहारी भोजन को होटलों, ढाबों, ऑफ फार्म में बेचने की मंजूरी का भी जिक्र संशोधन में किया गया है.

पीएमईजीपी योजना से जुड़ी अन्य जानकारी

  • अभी तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ( 2018 जनवरी 31 तक) 37.98 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है.
  • अभी तक केंद्र सरकार द्वारा 9564.02 करोड़ रुपये की सब्सिडी की पेशकश इस योजना के लिए की जा चुकी है और उम्मीद है कि इस योजना की अविध बढ़ जाने से हमारे देश के लोगों को लाभ होगा.

Update

26/7/2018

प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत 11 लाख नौकरी के अवसर उत्पन्न किये गये (11 Lakh Job Opportunities Created Under Prime Minister’s Employment Generation Programme)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 18 जुलाई 2018 दिन बुधवार को यह घोषणा की कि पीएमईजीपी यानि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ने संतोषजनक परिणाम दिए हैं. उन्होंने यह उल्लेख किया कि इस योजना के तहत लगभग 11 लाख नये व्यवसाय के अवसर उत्पन्न किये गये. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार खराब कपड़ों एवं खादी उद्योगों को पुनर्जीवित करने में सफल रही है. इस प्रोजेक्ट का मुख्य फोकस पिछड़े वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले लोगों और महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर था. केंद्र सरकार ने छोटे और सूक्ष्म व्यवसाय करने वाले उद्यमों का समर्थन करने के लिए कई कदम उठाये हैं. हर नये व्यवसाय की स्थापना के साथ कई प्रशिक्षित युवा नौकरियां प्राप्त कर सकेंगे.

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Karnika
कर्णिका दीपावली की एडिटर हैं इनकी रूचि हिंदी भाषा में हैं| यह दीपावली के लिए बहुत से विषयों पर लिखती हैं | यह दीपावली की SEO एक्सपर्ट हैं,इनके प्रयासों के कारण दीपावली एक सफल हिंदी वेबसाइट बनी हैं

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