राजस्थान निःशुल्क ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र अनुदान योजना 2021 (रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, पोर्टल, हेल्पलाइन, सूची किसान लाभार्थी) (Rajasthan Free Tractor and Agricultural Machine subsidy Yojana in hindi) (Eligibility, Form, list)
दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे एक ऐसी योजना के बारे में जिसका लाभ राजस्थान में रहने वाले सभी छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर किसान ले सकेंगे। इस योजना के माध्यम से वह किसान अपनी खेती बाड़ी ठीक प्रकार से कर सकेंगे क्योंकि करोना वायरस की वजह से सभी किसानों के काम अस्त व्यस्त हो गए हैं और इसीलिए योजना किसानों को सपोर्ट करने के लिए शुरू की गई है। आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार राजस्थान राज्य के किसान राजस्थान निःशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा हमें आपको यह भी बताएंगे कि इस योजना के लिए कौन से किसान पात्र होंगे और आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे।

राजस्थान निःशुल्क ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र अनुदान योजना 2021
नाम | निःशुल्क ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र योजना |
कहाँ लांच हुई | राजस्थान |
किसने लांच की | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत |
लाभार्थी | राज्य के छोटे और सीमांत किसान |
उद्देश्य | किसानो को टेक्टर और कृषि यंत्र पर अनुदान |
पोर्टल | agriculture.rajasthan.gov.in |
हेल्पलाइन नंबर | 0141-2227726 9468591279 |
निःशुल्क कृषि यंत्र योजना क्या है
राजस्थान में रहने वाले किसानों के लिए वहां की राज्य सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है जिसके तहत राज्य के उन किसानों को निःशुल्क ट्रैक्टर और अन्य दूसरे कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर, छोटे एवं सीमांत किसान हैं। यहां बता दें कि यह योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा राजस्थान में शुरूकी गई है।
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निःशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना का लाभ अब तक कितने किसानों को मिला
यहां सबसे पहले जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का फायदा अब तक राजस्थान के लगभग 4000 किसान उठा चुके हैं और बाकी अन्य किसान भी इस योजना का लाभ जल्दी ही उठा सकेंगे। बता दें कि राजस्थान में निःशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना के तहत जो जरूरतमंद किसान हैं उनको कृषि के लिए कंपनी के रजिस्टर्ड ट्रैक्टर और थ्रेसर के द्वारा सेवा को दिया जा रहा है। जानकारी दे दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए 10000 किसानों ने आवेदन किया है और उनमें से 4000 किसानों को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा चुका है। अगर आप एक किसान हैं और राजस्थान राज्य के निवासी हैं तो इस योजना का लाभ आप भी ले सकते हैं लेकिन इस योजना का लाभ आप केवल आवेदन करने के बाद ही ले सकते हैं।
निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना का मुख्य उद्देश्य (Objectives)
जैसा कि सभी जानते हैं कि देश भर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के चलते सभी लोगों का काफी नुकसान हुआ है और इसी प्रकार राजस्थान के किसानों को भी अपने खेतों में खेती करने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर ऐसे किसान जो छोटे और सीमांत किसान हैं। इसीलिए राजस्थान सरकार ने किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए निःशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना की शुरुआत की है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर और छोटे किसानों को फसल की कटाई, थ्रेसिंग और अन्य कृषि कार्यों के लिए कठिनाई ना हो। यहां बता दें कि खेती से जुड़े सभी कार्यों के लिए लघु किसानों को निशुल्क ट्रैक्टर और कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि किसान ठीक प्रकार से खेती कर सकें। इस योजना के माध्यम से गरीब किसानों की कृषि और आय में वृद्धि के साथ-साथ उनकी खेती से जुड़ी परेशानी भी कम हो जाएगी।
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राजस्थान निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना के फायदे (Benefit)
- यह योजना राजस्थान के सभी ऐसे किसानों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब व छोटे सीमांत किसान हैं।
- जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा और उसके बाद वह इस स्कीम का लाभ ले सकेंगे।
- जिन छोटे एवं सीमांत किसानों को लॉकडाउन के कारण खेती करने में बहुत समस्या आ रही हैं उन्हें इस स्कीम के तहत थ्रेसिंग, फसल की कटाई और दूसरे कृषि कार्यों के लिए बिल्कुल फ्री में यंत्र किराए पर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराने की सुविधा दी जाएगी।
- बता दें कि राज्य के 4000 छोटे और गरीब किसान इस योजना का लाभ 8000 घंटे से भी ज्यादा ले चुके हैं और यह सेवा इन किसानों को 30 जून तक दी जा सकेगी।
- इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान के छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए यह योजना अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी।
निःशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता – (Required Documents)
- आवेदनकर्ता का राजस्थान का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- इस स्कीम के अंतर्गत लाभ लेने के लिए राज्य के छोटे, सीमांत और आर्थिक रुप से कमजोर किसान पात्रता रखेंगे।
- आवेदनकर्ता किसान के पास कृषि करने योग्य जमीन होना आवश्यक है।
- लाभार्थी किसान का आधार कार्ड।
- आवेदक किसान का निवास प्रमाण पत्र।
- उम्मीदवार किसान की खेती के सारे कागजात।
- कैंडिडेट का चालू मोबाइल नंबर।
- लाभार्थी के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
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राजस्थान निःशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Registration Process)
जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान राज्य के छोटे और सीमांत किसान सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से यदि निःशुल्क ट्रैक्टर और कृषि यंत्र की सुविधा लेना चाहते हैं तो वह निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं-
- उम्मीदवार 9282222885 मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेज कर इस योजना का लाभ लेने के लिए जे फार्म सर्विसेज से संपर्क करें।
- यहां बता दें कि अगर आप पहले से ही इस योजना के तहत पंजीकृत हैं तो ऐसे में आप उपरोक्त दिए गए नंबर पर ए(A) लिखकर एसएमएस भेजें। इस प्रकार आप को फिर जेफार्म के द्वारा किराए पर ट्रैक्टर और दूसरे कृषि उपकरण फ्री में प्रयोग करने के लिए मिल जाएंगे।
- साथ ही यह भी जान लीजिए कि अगर आप जे फार्म सर्विसेज के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो तब आपको पहले स्वयं को रजिस्टर्ड करना होगा इसके लिए आप उपरोक्त नंबर परबी (B) लिखकर एसएमएस भेजें।
दोस्तों यह था हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने आपको जानकारी दी कि अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं और एक छोटे एवं सीमांत किसान हैं तो आप किस प्रकार राजस्थान निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना का लाभ ले सकते हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आपको सभी अनिवार्य जानकारी दे दी है और हमें पूरी आशा है कि आप के लिए यह आर्टिकल काफी उपयोगी रहा होगा। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा यह आर्टिकल पसंद आया है तो इसे सोशल मीडिया पर अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी अगर इस योजना के लिए पात्रता रखते हैं तो वह भी इसका लाभ ले सकें।
राजस्थान निःशुल्क ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र अनुदान योजना FAQ –
Ans: 40 से 50 %
Ans: अधिकतम तीन
Ans: तीन साल के अन्तराल में किसान कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते है.
Ans: ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक, पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी, उप जिला स्तर पर :- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान कृषि अधिकारी, जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान।
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