मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना हरियाणा 2020-2021 (Mukhya Mantri Samajik Samrasta Antarjatiya Vivah Shagun Yojana Haryana In Hindi) [Cash Amount, Application Process, Eligibility Criteria] haryanascbc.gov.in
हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में अपने समाज से बाहर आकर दूसरी कास्ट में विवाह करने वालों के लिए एक योजना की शुरुआत की है. इस स्कीम के जरिए अब इस राज्य में जो भी लोग अंतरजातीय विवाह करेंगे, उनको ढाई लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे. इंटर-कास्ट मैरिज को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्टार्ट की गई इस स्कीम में पहले स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 1.01 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब इस राशि को बढ़ा दिया गया है.
योजना का नाम | मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई योजना | हरियाणा सरकार |
किसके लिए शुरू की गई ये योजना | इंटर-कास्ट मैरिज करने वालों के लिए |
योजना के तहत मिलने वाली राशि | 2.5 लाख रुपए |
पोर्टल | haryanascbc.gov.in |
मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के उद्देश्य (Objective)–
- इस स्कीम को शुरू करने का प्रथम ऑब्जेक्टिव जाति भेदभाव को समाप्त करना है और लोगों को इंटर-कास्ट मैरिज के लिए प्रोत्साहित करना है.
- अक्सर देखा गया है कि दूसरी जाति में लोगों द्वारा विवाह नहीं किया जाता हैं और इसी सोच में परिवर्तन लाने के लिए ये स्कीम काफी इम्पोर्टेन्ट साबित होगी.
मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के लिए योग्यता (Mukhya Mantri Samajik Samrasta Antarjatiya Vivah Shagun Yojana Eligibility)
इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी उम्मीदवारों में निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए –
- इस स्कीम के लिए तय किए गए पात्रता मानदंडों के अनुसार दोनों पति और पत्नी का भारत का नागरिक होना जरूरी है और पति / पत्नी में से एक का नाता अनुसूचित जाति (एससी) से भी होना अनिवार्य है.
- इस स्कीम के नियम के मुताबिक केवल वो ही लोग इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं जो कि हरियाणा के परमानेंट रेजिडेंट होंगे.
- इस स्कीम का बेनिफिट उन्हीं युगल यानी कपल को मिलेगा, जो कि किसी भी अन्य समान योजना के तहत लाभ नहीं ले रहे हों. यानी अगर कोई युगल इस स्कीम की तरह चलाई गई, किसी और स्कीम से बेनिफिट प्राप्त कर रहे हैं, तो वो इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं.
- इस स्कीम के अनुसार केवल उन्हीं आवेदकों को पैसे दिए जाएंगे जिनकी पहली शादी होगी और युगल को ये राशि लेने के लिए अपने विवाह के एक वर्ष के अंदर अप्लाई करना होगा.
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योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया (Implementation of Scheme)
- इस योजना के लिए अप्लाई करने से पहले शादीशुदा जोड़े को अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाना होगा. अगर कोई सिविल विवाह करता है तो उसे जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाणपत्र हासिल करना होगा या फिर तहसील दार और एसडीएम से पंजीकृत प्रमाणपत्र लेना होगा.
- जो लोग इस स्कीम के लिए आवेदन करेंगे उनके विवाह प्रमाणपत्र की जांच डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर द्वारा की जाएगी और सब कुछ सही पाए जाने पर ही डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर इस स्कीम के तहत दी जाने वाली राशि को देने की मंजूरी देगा.
- मंजूरी मिलने के बाद, जिला कल्याण अधिकारी राशि को युगल के संयुक्त खाते (Joint Account) में जमा करवा देगा और ये राशि एफडी (FD) के रुप में जमा करवाई जाएगी.
- स्कीम के तहत मिलने वाले 2.5 लाख रुपए की एफडी गवर्नमेंट और नॅशनलिज़्ड बैंक में बनाई जाएगी और इस एफडी को तीन साल के लिए लॉक कर दिया जाएगा और तीन साल बाद युगल इस एफडी के पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं.
- इस स्कीम के लिए दिए जानेवाली धन राशि को सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आधा-आधा दिया जाएगा. इस स्कीम से जुड़ी अन्य जानकारियों को इस लिंक पर जाकर हासिल किया जा सकता है.
ये स्कीम आने से अब हरियाणा स्टेट में भी अंतर जातिय विवाह को प्रोत्साहन मिल रहा है और नए युगलों को घर बसाने में सरकार द्वारा ढाई लाख की फाइनेंसियल मदद दी जा रही है, ताकि ये कपल अच्छे से अपना गृहस्थ बिता सकें.
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