मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान बेरोजगारी भत्ता 2023[अमाउंट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हेल्पलाइन नंबर, पंजीयन](Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana in Rajasthan in hindi) [Online Registration Form Download PDF, Helpline number, List, How to apply]
राजस्थान में कांग्रेस ने चुनाव पूर्व युवाओं के उत्थान के लिए अपने घोषणा-पत्र में कई तरह के वादे किये थे, जिनमे रोजगार सम्बंधित समस्या को कम करने के लिए किये गये वादे भी शामिल थे, इस दिशा में सरकार ने फरवरी 2019 में ही मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना की शुरुआत कर दी थी लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण अब योजना के क्रियान्वयन का समय आया हैं. सरकार ने यह योजना शिक्षित लेकिन बेरोजगार अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर लांच की हैं. इस प्रोजेक्ट में बेरोजगार युवाओ को तब तक प्रति-माह आर्थिक सहायता दी जाएगी जब तक उन्हें उचित रोजगार ना मिल जाता.

युवा संबल बेरोजगारी भत्ता योजना
योजना का नाम | युवा संबल बेरोजगारी भत्ता योजना |
कहाँ लांच की गयी | राजस्थान |
किसने लांच की | अशोक गहलोत ने |
घोषणा कब हुयी? | जनवरी 2019 |
क्रियान्वयन की तिथि | जुलाई 2019 |
लक्षित लाभार्थी | शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवा |
हेल्पलाइन नम्बर | 0141-2373675, 2368850 |
भत्ता | महिला-3500 रूपये, पुरुष- 3000 रूपये, ट्रांसजेंडर – 3500 रूपये |
मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना राजस्थान की मुख्य विशेषताएं
- युवाओ का विकास– राजस्थान सरकार ने चुनाव से पहले बहुत से योजनाओं की घोषणा की हैं, रोजगार संरक्षण और शिक्षित बेरोजगारों को सहायता देना भी योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया हैं.
- बेरोजगारी को कम करना – इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी के नकारात्मक परिणामों को कम करना हैं. इससे मिलने वाली आर्थिक राशि शिक्षित व्यक्तियों को अपनी आवश्यकता और योग्यता अनुसार कोई व्यापार शुरू करने में मदद करेगी.
- आर्थिक सहायता– योजना में दो तरह की आर्थिक सहायता राशि शामिल की गयी हैं. सभी पुरुष अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 3000 रूपये जबकि महिला एवं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को 3500 रूपये सहायता राशि के तौर पर मिलेंगे.
- अवधि (Duration)– अभी के लिए राज्य सरकार योजना को दो वर्षों के लिए चलाना चाहती हैं किन्तु एक बार अभ्यर्थी को नौकरी मिल जाए तो वो सहायता राशि बंद करवा सकता/सकती हैं. इसके अतिरिक्त यदि कोई धोखाधड़ी या तथ्यों के साथ हेराफेरी करके योजना का लाभ लेने की कोशिश करता हैं तो सरकार उनके खिलाफ सख्त कदम भी उठाएगी.
- भुगतान की पुनरावृति – राज्य सरकार अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ता मासिक आधार पर देगी.
- कुल लाभार्थी– इस योजना का लाभ राज्य के भीतर रहने वाले लगभग एक लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों को मिलेगा.
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना योग्यता (Eligibility Criteria)
- निवास सम्बंधित आवश्यकता – बेरोजगार भत्ता योजना राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गयी हैं इसलिए ये स्वाभाविक हैं कि केवल राजस्थान के मूल निवासी ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे. इसलिए लाभार्थी के पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण-पत्र होना आवश्यक हैं. यदि अभ्यर्थी इस राज्य का मूल निवासी न हो तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा.
- उम्र सम्बंधित आवश्यकता (Age related requirement)– उम्र के सम्बंध में दो तरह के क्राइटेरिया निर्धारित किये गये हैं. योजना के अनुसार इसका लाभ लेने वाले सामान्य वर्ग के समस्त पुरुष अभ्यर्थी 21 से 30 वर्ष के मध्य होने चाहिए जबकि बेरोजगार महिलाओं/ एससी/एसटी और विकलांगों के लिए 21 वर्ष से 35 वर्ष तक की उम्र निर्धारित की गयी हैं.
- शैक्षिक योग्यता – योजना को उन शिक्षित अभ्यर्थियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया हैं जो कि जॉब की तलाश कर रहे हैं. इसके लिए अधिकतम शैक्षिक योग्यता स्नातक निर्धारित की गयी हैं. यदि लाभार्थी मास्टर्स की डिग्री कर रहा हैं तो उसे योजना का लाभ नहीं मिल सकता हैं. यदि महिला के पास किसी अन्य राज्य की कॉलेज की डिग्री हैं लेकिन उसका विवाह राजस्थान के मूल निवासी से हुआ हैं तो उसे भी योजना का लाभ मिलेगा.
- केवल सरकारी स्कूल – योजना में ये भी मेंशन किया गया हैं कि अभ्यर्थी को सरकारी स्कूल और कॉलेज से पढ़ा होना जरुरी हैं. इसके लिए स्कूल और कॉलेज एडमिशन पेपर्स सबमिट करवाना जरुरी हैं. अभ्यर्थी का राजस्थान के ही स्कूल और कॉलेज से शिक्षित होना अनिवार्य हैं.
- आय समबंधित क्राइटेरिया – केवल वो अभ्यर्थी इस योजना में योग्य करने के योग्य होंगे जिनकी पारिवारिक आय दो लाख या उससे कम होगी, इसके लिए अभ्यर्थी को आय-प्रमाण पात्र देना होगा.
- व्यावसायिक आवश्यकता– केवल वो अभ्यर्थी आर्थिक सहायता प्राप्त करने के योग्य होंगे जिनके पास किसी प्रकार की नियत आय का स्त्रोत नहीं हैं. अभ्यर्थी को इसके लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होंगे जो उनके बेरोजगारी स्टेट्स को बताते हो. यदि अभ्यर्थी किसी व्यवसाय से जुड़ा हैं तो उसे ये भत्ता मिलेगा.
- रोजगार विनिमय में पंजीकरण – अभ्यर्थियों के लिए ये जरुरी हैं कि उनका रोजगार विनिमय पंजीकरण कार्यलय में रजिस्ट्रेशन हो रखा हो, इसके लिए एक वर्ष पहले का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. भत्ता प्राप्त करते समय अभ्यर्थी को नियमित रूप से रोजगार विनिमय कार्ड का नवीनीकरण (रिन्यू) करवाना जरुरी हैं.
- प्रत्येक परिवार से केवल 2 अभ्यर्थी– एक परिवार से अधिकतम दो अभ्यर्थी ही योजना का लाभ ले सकेंगे. ये सुनिशिचित किया जाएगा कि राज्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक योजना के लाभ पहुंचाए.
- किसी अन्य योजना का लाभान्वित ना हो– यदि अभ्यर्थी को पहले से राज्य या केंद्र सरकार से किसी अन्य प्रकार का आर्थिक लाभ मिल रहा हैं तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा.
- पूर्व बेरोजगार भत्ता योजना – 2009 में राजस्थान सरकार ने बेरोजगारों को सक्षम बनाने के लिए अक्षत कौशल योजना शुरू की थी. यदि अभ्यर्थी अब भी योजना का लाभ उठा रहा/रही हैं तो वो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में आवेदन नही कर सकते..
- आपराधिक रिकॉर्ड ना हो – राज्य सरकार समस्त अभ्यर्थियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी चेक करेगी. यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हो रखा हो तो उसे योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा.
- अकाउंट डिटेल्स – राज्य सरकार अभ्यर्थी के अकाउंट में आर्थिक सहायता देगी, इसलिए अभ्यर्थी को अकाउंट नंबर, बैंक और ब्रांच नेम के साथ ही आईएफसी कोड इत्यादि संबंधित डाक्यूमेंट्स भी जमा करवाने होंगे.
- राजस्थान सरकार ने नयी गाइडलाइन जारी की हैं जिसके अनुसार इस योजना का लाभ केवल 1.6 लाख योग्य बेरोजगारों को मिलेगा. यदि इससे ज्यादा आवेदन आए तो सरकार केवल अधिक उम्र लोगों को ही प्राथमिकता देगी. यदि एक लाख से कम अभ्यर्थियों का आवेदन आता हैं तो सभी को लाभ मिलेगा और 1 जनवरी से चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
- ट्रांसजेंडर के पास राजस्थान में स्थित किसी भी कॉलेज की स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
अभ्यर्थी को अपना आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड जमा करवाना जरुरी हैं. नि:शक्त और दिव्यांग के लिए इससे सम्बंधित प्रमाण-पत्र जमा करवाना जरुरी हैं. उम्र–प्रमाण पत्र के लिए 10वीं कक्षा के फाइनल एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड भी साथ में लगाना आवश्यक हैं.
बेरोजगारी भत्ता में कैसे एप्लाई करे और रजिस्ट्रेशन करवाए (How to apply and get registration form Berojgari Bhatta?)
- योजना की डिटेल्स के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को इसकी आधिकारिक वेबसाईट पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा,इसके लिए सरकार ने ये साईट लांच की हैं- पोर्टल
- यदि पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो साईट पर रजिस्ट्रेशन के लिए एसएसओ आईडी बनानी होगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए नया पेज खुलेगा जहाँ अभ्यर्थी को अपनी निजी जानकारी डालनी होगी, इन सबमें ईमेल आईडी और मोबाईल नंबर आवश्यक होगा. इसके तुरंत बाद अभ्यर्थी को लॉग-इन आईडी और पासवर्ड उसके ईमेल आईडी या मोबाईल पर मेसेज के द्वारा आ जायेगा.
- इसके बाद अभ्यर्थी को अपनी लॉग-इन आईडी पासवर्ड के द्वारा ऑफिशियल साईट पर लॉग इन करना होगा, यहाँ अभ्यर्थी को आर्थिक, शैक्षिक और अन्य आवश्यक निजी जानकारी देनी होगी. इसके बाद अभ्यर्थी को आवश्यक पेपर्स और डाक्यूमेंट्स अटेच करके सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा. इससे वो साईट खुल जाएगी जहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी बन जाएगी जो कि अभ्यर्थी को अपना स्टेट्स चेक करने में मदद करेगी.
बेरोजगारी भत्ता राजस्थान में अपना स्टेट्स कैसे चेक करे? (How to check the status?)
- अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने पोर्टल के माध्यम से एनरोलमेंट स्टेट्स चेक करने की सुविधा दी हैं. इसके लिए अभ्यर्थियों को लिंक पर क्लिक करना होगा.
- जब पेज ओपन हो जाए तो अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन कोड, मोबाईल नंबर या जन्म-दिन डालने होंगे, इसके बाद उन्हें सर्च बटन पर क्लिक करना होगा, जिससे एनरोलमेंट का करंट स्टेट्स (तत्कालीन स्टेटस) पता लगया जा सकेगा.
इस तरह की आर्थिक सहायता अभ्यर्थियों को आलसी नहीं बनाएगी बल्कि उन्हें और ज्यादा मेहनत करने और जल्द से जल्द नौकरी करने के लिए प्रेरित करेगी. योजना का क्रियान्वयन युवाओं को आर्थिक और मानसिक सम्बल प्रदान करेगा.
FAQ –
Ans: राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी युवा बेरोजगारों को आर्थिक मदद देने के लिए योजना शुरू की है. योजना में लड़का, लड़की के साथ साथ ट्रांसजेंडर भी आवेदन कर सकते है.
Ans: 0141-2373675
Ans: मुख्यमंत्री युवा संबल योजना
Ans: लड़कों को 3000, लड़की एवं ट्रांसजेंडर को 3500 रूपए प्रति माह
Ans: अधिकतम 2 सालो तक
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